भारतीय संविधान में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के संरक्षण सम्बन्धी राज्यों के अधिकार

Authors(1) :-सन्तोष कुमार काण्डपाल

संविधान के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं की चर्चा की गयी है उन भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करने के लिए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार की समृद्धि लिए मुख्यतः संस्कृत से ही शब्द लिए जायेंगे, गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण किए जा सकते हैं। अतः संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 351 में जो 8वीं अनुसूची दी गयी है उसमें जिन 22 भाषाओं की चर्चा की गयी है उनमें प्रमुख स्थान संस्कृत का है। अतः प्रत्येक राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषायें दी गयी हैं उनके संरक्षण हेतु सबसे पहले संस्कृत भाषा का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि उन 22 भाषाओं में संस्कृत का प्रमुख स्थान है, अन्य भाषाओं का गौंण। जब मूल भाषा का संरक्षण होगा तो अन्य भाषायें स्वतः संरक्षित हो जायेंगी। इस प्रकार संविधान में प्रदत्त अधिकारों का यदि प्रत्येक राज्य सरकार पालन करे तो अवश्य ही संस्कृत भाषा तथा साहित्य का संरक्षण, संवर्द्धन और विकास होगा।

Authors and Affiliations

सन्तोष कुमार काण्डपाल
शोधछात्र (शिक्षाशास्त्र), श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठ,नई-दिल्ली,भारत

अनुच्छेद, अनुसूची, आत्मसात, संस्कृत, संविधान, संवर्द्धन, भाषा, त्रिभाषा।

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Publication Details

Published in : Volume 2 | Issue 1 | January-February 2019
Date of Publication : 2019-01-30
License:  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Page(s) : 160-163
Manuscript Number : SHISRRJ192130
Publisher : Shauryam Research Institute

ISSN : 2581-6306

Cite This Article :

सन्तोष कुमार काण्डपाल, "भारतीय संविधान में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के संरक्षण सम्बन्धी राज्यों के अधिकार", Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal (SHISRRJ), ISSN : 2581-6306, Volume 2, Issue 1, pp.160-163, January-February.2019
URL : https://shisrrj.com/SHISRRJ192130

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